Insurance Company के खिलाफ शिकायत कैसे करें?

How to file complaint in IRDA about my health insurance plan issued by obc bank

 I purchase a health insurance from obc bank neem ka thana branch in June 2016 but they are not issue my policy bond when I pay next year premium in June 2017 then I know by other source that my policy no.my membership no. And toa also changed but policy provider is not inform me about it. And issue me new policy certificate and membership ID card when I call service provider office and officers they are no given proper answer so I am not satisfied about insurence co. working policy so confused about my health security and I want to legal action.

Insurance Company के खिलाफ शिकायत 

एक उत्पीड़ित पॉलिसीधारक को उसके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। भारत में 12 शहरों में 12 insurance ombudsmen हैं जो आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं। आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यदि:
  • १. आपके द्वारा पालिसी प्राप्त नहीं हुई है
  • २. प्रीमियम को ले कर कोई विवाद है
  • ३. क्लेम (claim) को ले कर कोई विवाद है
  • 4. आपके क्लेम को अर्ध या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया है
  • ५. पालिसी के नियम एवं शर्तों को लेकर कोई विवाद है
जैसा की स्पष्ट किया गया है, कि समस्या पालिसी से सम्बंधित है तो आप IRDA में अवश्य ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

 शिकायत के मुख्य steps नीचे दिए गए हैं:

  • १. अपनी शाखा या किसी अन्य कार्यालय के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से संपर्क करें
  • 2. आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में अपनी शिकायत दें.
  • 3. तिथि के साथ अपनी शिकायत की एक लिखित स्वीकृति ले.
बीमा कंपनी को आपकी शिकायत को एक उचित समय के भीतर हल करना होगा।
यदि आपकी समस्या 15 दिनों के भीतर हल नहीं की जाती है या आप अपने समाधान से नाखुश हैं तो आप निम्न कर सकते हैं:
  1. IRDA के उपभोक्ता मामलों के विभाग की शिकायत निवारण कक्ष (Grievance Redressal Cell) से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 155255 (या) 1800 4254 732 पर कॉल करें या Complaints@irda.gov.in पर ई-मेल भेजें
  2. इसके अलावा आप IRDAI के ऑनलाइन पोर्टलएकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली [Integrated Grievance Management System] (IGMS) का भी उपयोग कर सकते हैं जिसमें आपको igms.irda.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी
इसके अलावा आप अपनी शिकायत के साथ IRDA को एक पत्र भेजें. पोस्ट या कूरियर द्वारा आवश्यक पत्र या संलग्नक के साथ शिकायत पंजीकरण फॉर्म भरें और निम्न पते पर भेजे:
The General Manager,
Consumer Affairs Department – Grievance Redressal Cell,
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)
3-5-817/818, United India Towers, 9th Floor,
Hyderguda, Basheerbagh,
Hyderabad – 500 029
Insurance Company Ke Khilaf Shikayat

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